Bihar Govt का बड़ा फैसला: मंत्री-Judge से लेकर DM-SP तक के लिए सरकारी गाड़ियों की लिमिट 37 लाख तक बढ़ी
बिहार सरकार ने मंत्रियों, हाईकोर्ट जजों और वरिष्ठ अधिकारियों के लिए सरकारी गाड़ियों की खरीद सीमा बढ़ा दी। अब मंत्री-जज 37 लाख तक की गाड़ी ले सकेंगे। वजह- गाड़ियों की बढ़ती कीमत और EV-हाइब्रिड को बढ़ावा।
पटना: बिहार सरकार ने अपने मंत्रियों, पटना हाईकोर्ट के न्यायाधीशों और वरिष्ठ अधिकारियों के लिए सरकारी गाड़ियों की खरीद सीमा में बड़ा इजाफा किया है। वित्त विभाग ने नया आदेश जारी कर सभी श्रेणियों की लिमिट बढ़ा दी है।
नई लिमिट कितनी हुई?
नई लिमिट में गाड़ी की ऑन-रोड कीमत + एक्सेसरीज + साज-सज्जा का खर्च शामिल होगा।
*श्रेणी* *पुरानी लिमिट* *नई लिमिट*
मंत्री व हाईकोर्ट जज 30 लाख 37 लाख
अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव 25 लाख 30 लाख
प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश / डीएम 20 लाख 22 लाख
एसपी 16 लाख 18 लाख
अन्य पात्र अधिकारी 14 लाख 16 लाख
लिमिट क्यों बढ़ाई गई?
वित्त विभाग ने इसके पीछे 3 मुख्य वजहें बताई हैं:
1. बढ़ती कीमतें: पिछले कुछ सालों में गाड़ियों के एक्स-शोरूम दाम, इंश्योरेंस और टैक्स में भारी बढ़ोतरी हुई है। पुरानी लिमिट में अच्छी गाड़ी लेना मुश्किल था।
2. EV और हाइब्रिड को बढ़ावा: सरकार अपने बेड़े में इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियां शामिल करना चाहती है। ये शुरुआती लागत में महंगी होती हैं, इसलिए बजट बढ़ाना जरूरी था।
3. सुरक्षा और सुविधा: डीएम-एसपी जैसे फील्ड अधिकारी दुर्गम इलाकों में जाते हैं। ऐसे में एडवांस सेफ्टी फीचर्स वाली गाड़ियां जरूरी हैं।
अब बिहार के मंत्री, जज और टॉप अधिकारी ज्यादा आरामदायक और आधुनिक सरकारी गाड़ियों में सफर करेंगे। सरकार का कहना है कि ये फैसला बदलते समय और पर्यावरण अनुकूल वाहनों को देखते हुए लिया गया है।
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