CJI vs CEC जंग! Form 6 विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने CEC ज्ञानेश कुमार को झूठा बताया, कांग्रेस बोली- खेल खत्म
CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ याचिका पर CJI सूर्यकांत की बड़ी टिप्पणी - हमने Form 6 में बदलाव की मंजूरी नहीं दी। 26 सितंबर को ECI ने कहा था SC ने मंजूरी दी है। अब CJI के बयान से सियासी भूचाल। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश बोले- CEC ने झूठ बोला, Gen Z वोटर हटाने को फॉर्म बदला। CJP बोली- ज्ञानू तुम्हारा खेल खत्म।
नई दिल्ली। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान CJI सूर्यकांत की टिप्पणी ने चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर दिया है।
CJI ने कहा, "हमने किसी बदलाव की मंजूरी नहीं दी है। फॉर्म 6 में बदलाव को कोर्ट ने मंजूरी नहीं दी है। रिकॉर्ड सामने आने पर देखा जाएगा कि यह बदलाव किसने किया?"
क्या है पूरा मामला?
फॉर्म 6 नए वोटर का नाम जोड़ने के लिए होता है। आरोप है कि SIR के दौरान इसमें एक नया डिक्लेरेशन जोड़ दिया गया, जिसमें नए वोटर को अपने माता-पिता/दादा-दादी के पुराने SIR रिकॉर्ड से संबंध बताना पड़ रहा है।
2 अन्य चुनाव आयुक्तों ने भी इस पर आपत्ति जताई थी कि इससे Gen Z वोटर्स को रजिस्ट्रेशन में दिक्कत हो रही है।
26 सितंबर को ECI की प्रेस रिलीज में कहा गया था कि "Form 6 के डिक्लेरेशन को SC ने सही ठहराया है।" लेकिन अब CJI ने इसे सीधे नकार दिया। दिलचस्प बात ये है कि वो 26 सितंबर वाली प्रेस रिलीज अब ECI की वेबसाइट से गायब है।
कांग्रेस और CJP का हमला
कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश बोले, "साफ है CEC ने झूठ बोला। उन्होंने जानबूझकर फॉर्म 6 बदला ताकि Gen Z वोटरों के नाम हटाए जा सकें, जिनसे PM डरे हुए हैं।"
CJP के सौरव दास ने कहा, "आज SC ने ज्ञानू को झूठा करार दिया, अब तुम्हारा खेल खत्म है। जिस कोर्ट ने SIR को मान्यता दी थी, उसने अब हाथ खड़े कर दिए हैं।"
वकील मेनका गुरुस्वामी ने फॉर्म 6 बदलाव पर नोटिस की मांग की, जिस पर CJI ने नोटिस जारी कर दिया।
अब सवाल है - अगर SC ने मंजूरी नहीं दी तो फॉर्म किसने बदला? और क्या CEC ने देश से झूठ बोला?
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