7 साल पुराने फायरिंग केस में JDU विधायक पप्पू पांडेय समेत 3 पर आरोप तय, कोर्ट में ट्रायल शुरू
गोपालगंज की विशेष MP-MLA कोर्ट ने कुचायकोट विधायक अमरेंद्र पांडेय उर्फ पप्पू पांडेय, भाई सतीश पांडेय और भतीजे मुकेश पांडेय पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग के मामले में आरोप तय किए। 2019 में मीरगंज में दर्ज हुआ था केस। अब गवाहों की पेशी के बाद ट्रायल आगे बढ़ेगा।
गोपालगंज: कुचायकोट से JDU विधायक अमरेंद्र कुमार पांडेय उर्फ पप्पू पांडेय की मुश्किलें फिर बढ़ गई हैं। करीब 7 साल पुराने फायरिंग केस में विशेष MP-MLA अदालत ने विधायक समेत 3 लोगों पर आरोप गठित कर दिए हैं।
कोर्ट ने तय किए आरोप
जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह विशेष MP-MLA न्यायालय के जज राजेंद्र कुमार पांडेय की अदालत में बुधवार को आरोप गठन की प्रक्रिया पूरी हुई। आरोप तय होने वाले अन्य दो लोग हैं - विधायक के बड़े भाई सतीश पांडेय और भतीजे मुकेश पांडेय, जो पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष रह चुके हैं।
क्या है मामला?
ये मामला 2019 का है। मीरगंज थाना क्षेत्र के नयागांव तुलसिया सिंगहा टोला निवासी स्वर्गीय वशिष्ठ तिवारी की पत्नी फूलमती कुंवर ने मीरगंज थाने में FIR दर्ज कराई थी। FIR में आरोप था कि उनके बेटे अभिमन्यु तिवारी को जान से मारने की नीयत से फायरिंग की गई थी। पुलिस ने जांच के बाद तीनों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था।
अब क्या होगा?
आरोप तय होने के बाद अब अभियोजन पक्ष कोर्ट के सामने गवाह और सबूत पेश करेगा। इसके बाद मामले की न्यायिक प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। चुनावी साल से पहले JDU विधायक पर कोर्ट का ये फैसला उनकी सियासी राह मुश्किल कर सकता है। अब मामले की सुनवाई गवाही के आधार पर आगे बढ़ेगी।
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