पटना सिविल कोर्ट से खान सर को बड़ी राहत: फैजल खान और दोनों बॉडीगार्ड सहित 6 लोगों को मिली जमानत
पटना सिविल कोर्ट ने खान ग्लोबल स्टडीज के संचालक फैजल खान उर्फ खान सर, उनके दो बॉडीगार्ड और 3 अन्य को जमानत दी। कोचिंग विवाद और फायरिंग मामले में सभी 6 आरोपी जमानत पर रिहा होंगे। कोर्ट ने पुलिस की जांच रिपोर्ट के आधार पर फैसला सुनाया।
पटना। पटना सिविल कोर्ट ने आज खान ग्लोबल स्टडीज के संचालक फैजल खान उर्फ खान सर को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने कोचिंग विवाद और बॉडीगार्ड द्वारा फायरिंग के मामले में खान सर, उनके दोनों बॉडीगार्ड और 3 अन्य लोगों को जमानत दे दी है।
पटना सिविल कोर्ट के जिला जज ने कुल 6 लोगों को जमानत मंजूर की। इनमें फैजल खान और जेल में बंद उनके दो बॉडीगार्ड भी शामिल हैं।
अधिवक्ता ने दी जानकारी
फैजल खान के अधिवक्ता अरविंद कुमार महुआर ने बताया कि पुलिस ने मामले में पूरी जांच कर रिपोर्ट कोर्ट में पेश की थी। सुनवाई के दौरान विरोधी पक्ष ने जमानत का विरोध किया था, लेकिन कानून के अनुसार कोर्ट ने सभी 6 लोगों को जमानत दे दी।
यह मामला कोचिंग से जुड़े विवाद और उस दौरान बॉडीगार्ड द्वारा फायरिंग से जुड़ा था।
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