पटना सिविल कोर्ट से खान सर को बड़ी राहत: फैजल खान और दोनों बॉडीगार्ड सहित 6 लोगों को मिली जमानत

पटना सिविल कोर्ट ने खान ग्लोबल स्टडीज के संचालक फैजल खान उर्फ खान सर, उनके दो बॉडीगार्ड और 3 अन्य को जमानत दी। कोचिंग विवाद और फायरिंग मामले में सभी 6 आरोपी जमानत पर रिहा होंगे। कोर्ट ने पुलिस की जांच रिपोर्ट के आधार पर फैसला सुनाया।

Jul 13, 2026 - 11:54
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पटना सिविल कोर्ट से खान सर को बड़ी राहत: फैजल खान और दोनों बॉडीगार्ड सहित 6 लोगों को मिली जमानत

पटना। पटना सिविल कोर्ट ने आज खान ग्लोबल स्टडीज के संचालक फैजल खान उर्फ खान सर को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने कोचिंग विवाद और बॉडीगार्ड द्वारा फायरिंग के मामले में खान सर, उनके दोनों बॉडीगार्ड और 3 अन्य लोगों को जमानत दे दी है।

पटना सिविल कोर्ट के जिला जज ने कुल 6 लोगों को जमानत मंजूर की। इनमें फैजल खान और जेल में बंद उनके दो बॉडीगार्ड भी शामिल हैं।

अधिवक्ता ने दी जानकारी  
फैजल खान के अधिवक्ता अरविंद कुमार महुआर ने बताया कि पुलिस ने मामले में पूरी जांच कर रिपोर्ट कोर्ट में पेश की थी। सुनवाई के दौरान विरोधी पक्ष ने जमानत का विरोध किया था, लेकिन कानून के अनुसार कोर्ट ने सभी 6 लोगों को जमानत दे दी।

यह मामला कोचिंग से जुड़े विवाद और उस दौरान बॉडीगार्ड द्वारा फायरिंग से जुड़ा था।

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Kajal Tiwari

लेखक के बारे में, काजल तिवारी एक समर्पित पत्रकार और मीडिया प्रोफेशनल है, जिन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में वर्ष 2019 से अपने करियर की शुरुआत की। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में स्नातक एवं स्नातकोत्तर की शिक्षा प्राप्त की है। पिछले लगभग 6–7 वर्षों के अपने पत्रकारिता अनुभव में मुझे पटना के कई प्रमुख मीडिया संस्थानों के साथ काम करने का अवसर मिला है। इस दौरान मैंने पत्रकारिता के विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय रूप से काम किया, जिसमें न्यूज़ रिपोर्टिंग, ग्राउंड रिपोर्टिंग, राजनीतिक एवं सामाजिक मुद्दों की कवरेज, इंटरव्यू, कंटेंट राइटिंग और वॉयसओवर शामिल हैं। पत्रकारिता मेरे लिए केवल एक पेशा नहीं, बल्कि समाज से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों को लोगों तक जिम्मेदारी और ईमानदारी के साथ पहुँचाने का माध्यम है। मेरा प्रयास हमेशा तथ्यों पर आधारित, स्पष्ट और प्रभावी पत्रकारिता के माध्यम से पाठकों और दर्शकों तक सही जानकारी पहुँचाना रहा है।

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