SIR को लेकर EC का बड़ा फैसला, दिल्ली-महाराष्ट्र में बढ़ाई गई तारीख, अब इस दिन तक कर सकेंगे दावा-आपत्ति
चुनाव आयोग ने दिल्ली और महाराष्ट्र में SIR की तारीख बढ़ा दी है। दिल्ली में अब 30 अक्टूबर तक और महाराष्ट्र में 12 अक्टूबर तक दावे-आपत्तियां दर्ज की जा सकेंगी। CEC ज्ञानेश कुमार की अध्यक्षता में 26 सितंबर को हुई बैठक में ये फैसले लिए गए।
नई दिल्ली। वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लिया है। आयोग ने दिल्ली और महाराष्ट्र में दावे और आपत्तियां दर्ज करने की आखिरी तारीख बढ़ा दी है।
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने शनिवार 26 सितंबर को हुई बैठक में इन फैसलों को मंजूरी दी।
दिल्ली और महाराष्ट्र में नई तारीख क्या है?
चुनाव आयोग के अनुसार:
दिल्ली में: दावे और आपत्तियां दाखिल करने की आखिरी तारीख 30 अक्टूबर 2026 तक बढ़ा दी गई है। नोटिस और दावा-आपत्ति के निपटान की आखिरी तारीख 30 नवंबर होगी।
महाराष्ट्र में: मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुरोध पर आखिरी तारीख 12 अक्टूबर 2026 तक बढ़ाई गई है। यहां निपटान की समयसीमा 10 नवंबर 2026 तक होगी।
BLO खुद घर जाकर लेंगे दस्तावेज
चुनाव आयोग ने वोटर्स के लिए बड़ी राहत दी है। आयोग ने कहा कि जिन लोगों को अमान्य रखा गया है या जिनके दस्तावेजों में गड़बड़ी मिली है, उन्हें अब ERO ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
ऐसे वोटर्स के घर खुद बूथ लेवल अधिकारी (BLO) जाएंगे और जरूरी दस्तावेज जमा करेंगे। फिर उन दस्तावेजों को ECI-NET पर अपलोड किया जाएगा।
20 राज्यों में SIR पूरा
ECI ने बताया कि बिहार और पश्चिम बंगाल समेत 20 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में SIR पहले ही पूरा हो चुका है। जिन लोगों का नाम छूट गया है, वे ERO के पास फॉर्म-6 भरकर नाम जुड़वा सकते हैं। इसमें पहली बार वोट डालने वाले युवा भी शामिल हैं।
गोवा में भी घर-घर जाकर फॉर्म भरवाए जा रहे हैं, 97 में से 81 वोटर्स पहले ही फॉर्म-6 भर चुके हैं।
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