Khoya, Paneer, Meat, Fish खुले में ले जाने पर होगी कार्रवाई, FSSAI ने जारी किया सख्त फरमान, Cold Chain तोड़ने पर जब्त होगा सामान
FSSAI ने खोया, पनीर, मांस, मछली जैसे जल्दी खराब होने वाले सामानों के लिए सख्त एडवाइजरी जारी की। सभी FBO को कंट्रोल्ड टेम्परेचर में ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज करना अनिवार्य। नियम तोड़ने पर सामान जब्त, नष्ट और कानूनी कार्रवाई होगी। राज्यों को निगरानी बढ़ाने के निर्देश।
नई दिल्ली। अगर आप डेयरी या नॉन-वेज का बिजनेस करते हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। खाने-पीने की चीजों की सुरक्षा को लेकर FSSAI ने अब सख्ती बढ़ा दी है।
फूड रेगुलेटर ने खोया, पनीर, मीट, मछली और दूध से बनी ऐसी सभी चीजें जो जल्दी खराब हो जाती हैं, उनके लिए नई एडवाइजरी जारी की है।
क्या है नया नियम?
FSSAI ने साफ कहा है कि अब से इन सभी Perishable Items को कंट्रोल्ड टेम्परेचर (तय तापमान) में ही ले जाना और स्टोर करना होगा। खुले टेम्पो, बिना फ्रिज वाली गाड़ियों में लाने-ले जाने पर पूरी तरह रोक लगेगी।
अथॉरिटी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बताया कि सोर्सिंग से लेकर कस्टमर तक पूरी सप्लाई चेन में तापमान और सफाई का पूरा ध्यान रखना होगा।
क्यों जरूरी है Cold Chain?
FSSAI के मुताबिक खोया, पनीर, मछली, मांस जैसी चीजों को अगर सही तापमान पर नहीं रखा गया तो उनमें बैक्टीरिया तेजी से पनपते हैं और खाना सड़ने लगता है। इससे फूड पॉइजनिंग और जनस्वास्थ्य को बड़ा खतरा होता है।
इसी वजह से Food Safety and Standards (Licensing & Registration) Regulation 2011 के Schedule-4 के तहत सफाई और टेम्परेचर के लिए पहले से तय नियमों को अब कड़ाई से लागू किया जाएगा।
नियम तोड़ा तो क्या होगा?
FSSAI ने राज्यों के फूड सेफ्टी ऑफिसर्स को कड़ी निगरानी के निर्देश दिए हैं।
एडवाइजरी में साफ चेतावनी है - नियम तोड़ने पर:
1. पूरा सामान मौके पर ही जब्त कर लिया जाएगा
2. खराब खाने को नष्ट (Destroy) किया जाएगा
3. FBO के खिलाफ कानूनी एक्शन होगा, लाइसेंस भी रद्द हो सकता है
तो अगर आप FBO हैं, तो अपनी कोल्ड चेन गाड़ियों और स्टोरेज को तुरंत चेक कर लें, वरना कार्रवाई तय है।
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