हेमंत सोरेन को PMLA कोर्ट से झटका, चार्ज टालने की अर्जी खारिज, 24 को सुनवाई...
झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की अर्जी PMLA कोर्ट ने खारिज की, बड़गाई जमीन घोटाला मामले में 24 सितंबर को आरोप तय होंगे।
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमीन घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में PMLA कोर्ट से झटका लगा है।
रांची सिविल कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ने आरोप तय करने की प्रक्रिया टालने की उनकी अर्जी खारिज कर दी और अगली सुनवाई 24 सितंबर तय की।
सोरेन की ओर से दलील दी गई थी कि ED ने आगे जांच और पूरक शिकायत दाखिल करने की अनुमति मांगी है, इसलिए जांच पूरी होने तक कार्रवाई रोकी जाए। कोर्ट ने इसे आधारहीन बताते हुए कहा कि पूरक शिकायत आने से मूल शिकायत खत्म नहीं होती और ट्रायल नहीं रुकता। कोर्ट ने विजय मदनलाल चौधरी मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया कि मनी लॉन्ड्रिंग निरंतर चलने वाला अपराध है।
सोमवार को जियो सर्वर डाउन रहने से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी नहीं हो सकी।
ये मामला बड़गाई अंचल की 8.86 एकड़ जमीन के फर्जीवाड़े से जुड़ा है। इसमें 17 में से 16 आरोपितों पर आरोप तय हो चुके हैं, अब केवल हेमंत सोरेन बाकी हैं।
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