Bombay HC का बड़ा फैसला: Tarun Tejpal को 2013 रेप केस में 10 साल की सजा, Trial Court का बरी आदेश रद्द
Bombay High Court की Goa Bench ने Tehelka के पूर्व एडिटर Tarun Tejpal को 2013 के यौन उत्पीड़न मामले में दोषी मानते हुए 10 साल कैद की सजा सुनाई। HC ने Mapusa कोर्ट के 2021 के बरी फैसले को पलट दिया।
गोवा/मुंबई: Bombay High Court की Goa Bench ने गुरुवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए Tehelka के पूर्व एडिटर Tarun Tejpal को 2013 के यौन उत्पीड़न मामले में दोषी करार दिया और 10 साल की कैद की सजा सुनाई।
क्या कहा कोर्ट ने?
Justice Neela Gokhale और Justice Amit Jamsandekar की पीठ ने Goa सरकार की अपील स्वीकार की। कोर्ट ने तेजपाल को IPC धारा 376(2)(f) - पद का दुरुपयोग कर दुष्कर्म, 354(A) - यौन उत्पीड़न और 354(B) - महिला को निर्वस्त्र करने के इरादे से हमला का दोषी माना।
पूरा मामला क्या था?
नवंबर 2013 में तेजपाल की एक जूनियर सहयोगी ने शिकायत की थी कि गोवा में एक इवेंट के दौरान लग्जरी होटल की लिफ्ट में तेजपाल ने उनका यौन उत्पीड़न किया।
पुलिस ने FIR दर्ज कर तेजपाल को गिरफ्तार किया। जुलाई 2014 में उन्हें Supreme Court से जमानत मिली थी।
Trial Court ने किया था बरी
May 2021 में Mapusa की Sessions Court ने तेजपाल को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि अभियोजन 'संदेह से परे' केस साबित नहीं कर पाया और जांच में सीसीटीवी जैसे सबूत नहीं पेश हुए। इस फैसले को Goa सरकार ने Bombay HC में चुनौती दी थी।
12 साल बाद आए इस फैसले में हाईकोर्ट ने निचली अदालत के बरी करने के आदेश को खारिज कर दिया। अब Tarun Tejpal को 10 साल जेल की सजा काटनी होगी।
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