12 करोड़ की कुर्क संपत्ति मुक्त होने पर अफजाल अंसारी का बयान, गैंगस्टर केस में मिली थी बरी
गाजीपुर सांसद अफजाल अंसारी की 12 करोड़ की कुर्क संपत्ति रिहा होने पर पहली प्रतिक्रिया। कहा- गैंगस्टर केस में गाजीपुर कोर्ट, इलाहाबाद HC और SC ने बरी किया था। इसलिए संपत्ति मुक्त हुई। राहुल गांधी को नोटिस पर भी बोले- विपक्ष का काम सवाल पूछना है।
गाजीपुर: सपा सांसद अफजाल अंसारी की 12 करोड़ रुपये की कुर्क संपत्ति आखिरकार मुक्त हो गई है। 2022 में प्रशासन ने गैंगस्टर एक्ट के तहत उनकी जमीन, खेत, बाग, पंप हाउस और फार्म हाउस तक जब्त कर लिया था।
न्यायिक आदेश के बाद संपत्ति मिली वापस
संपत्ति रिहा होने पर अफजाल अंसारी ने कहा, जुलाई-अगस्त 2022 में मेरी सभी अचल संपत्तियां और खड़ी फसलें तक कुर्क कर ली गई थीं। आरोप था कि मैं गैंगस्टर हूं।
उन्होंने कहा कि गाजीपुर कोर्ट ने करीब 1 साल पहले ही संपत्ति मुक्त करने का आदेश दे दिया था।
मामले का ब्योरा देते हुए उन्होंने बताया:
1. गाजीपुर कोर्ट ने गैंगस्टर केस में 4 साल कैद और 1 लाख जुर्माना सुनाया था
2. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निचली अदालत का फैसला रद्द कर सभी आरोपों से बरी कर दिया
3. सुप्रीम कोर्ट ने भी HC के फैसले पर मुहर लगा दी। UP सरकार की याचिका खारिज हुई
देश में कानून का राज है। अदालतों के आदेश के बाद ही संपत्ति वापस मिली है, सांसद ने कहा।
राहुल गांधी को नोटिस पर क्या बोले?
लोकसभा विशेषाधिकार समिति द्वारा राहुल गांधी को नोटिस दिए जाने पर अफजाल अंसारी ने कहा, लोकतंत्र में चुने हुए सांसदों का काम सरकार से सवाल पूछना है। राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, ये उनका संवैधानिक अधिकार है। NDA की जनविरोधी नीतियों पर सवाल उठेंगे। नोटिस देने वाले देते रहें।
गैंगस्टर एक्ट के केस में बरी होने के बाद अफजाल अंसारी की संपत्तियां रिहा हुई हैं। उन्होंने इसे न्यायिक प्रक्रिया की जीत बताया। साथ ही राहुल गांधी के मुद्दे पर सरकार को घेरा।
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