शरजील इमाम को कोर्ट से नहीं मिली राहत, पेन ड्राइव पर फैसला जेल प्रशासन करेगा
कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली दंगा साजिश केस के आरोपी शरजील इमाम की याचिका खारिज कर दी। इमाम ने जेल में रहते हुए पीएचडी थीसिस पूरी करने के लिए पेन ड्राइव में मौजूद स्टडी मटीरियल तक पहुंच मांगी थी। कोर्ट ने कहा कि सामग्री देने या न देने का अंतिम निर्णय जेल सुपरिटेंडेंट लेंगे।
दिल्ली दंगों की कथित साजिश से जुड़े मामले में आरोपी शरजील इमाम को कड़कड़डूमा कोर्ट से फिलहाल राहत नहीं मिली है।
शरजील इमाम ने अदालत में अर्जी दाखिल कर मांग की थी कि जेल में रहते हुए अपनी पीएचडी थीसिस पूरी करने के लिए उन्हें पेन ड्राइव में मौजूद स्टडी मटीरियल तक पहुंच दी जाए। उनका कहना था कि बिना इस सामग्री के शोध पूरा करना संभव नहीं है।
कोर्ट ने क्या कहा
कड़कड़डूमा कोर्ट ने इस याचिका पर कोई सीधा आदेश देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि पेन ड्राइव की सामग्री को नियंत्रित और निगरानी करने का अधिकार सिर्फ जेल सुपरिटेंडेंट के पास है।
अदालत ने स्पष्ट किया कि शरजील इमाम को स्टडी मटीरियल दिया जाएगा या नहीं, इसका फैसला जेल प्रशासन अपने विवेक और जेल नियमों के आधार पर करेगा। कोर्ट ने इस संबंध में कोई विशेष निर्देश भी जारी नहीं किया।
किस मामले में हैं आरोपी
शरजील इमाम फरवरी 2020 में हुए दिल्ली दंगों की कथित बड़ी साजिश के मामले में आरोपी हैं। उनके खिलाफ UAPA समेत कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज है। फिलहाल वे न्यायिक हिरासत में हैं और मुकदमे का सामना कर रहे हैं।
अब देखना होगा कि जेल प्रशासन सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए शरजील इमाम को शैक्षणिक सामग्री उपलब्ध कराने पर क्या निर्णय लेता है।
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