बिहार में अब ऑनलाइन जुआ भी नहीं चलेगा, विधानसभा ने पास किया नया सख्त कानून
बिहार विधानसभा ने मंगलवार को 'बिहार जुआ प्रतिषेध विधेयक 2026' ध्वनिमत से पास कर दिया। 159 साल पुराने 1867 के कानून की जगह लाए गए नए कानून में ऑनलाइन ऐप, वेबसाइट और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जुए पर रोक का प्रावधान है। डिप्टी CM विजय चौधरी बोले - अब सिर्फ खिलाड़ी ही नहीं, जुआ चलाने वाले और फंडिंग करने वाले भी आएंगे दायरे में। पहली बार और दोबारा अपराध के लिए अलग-अलग सजा तय।
बिहार विधानसभा ने मंगलवार को 'बिहार जुआ प्रतिषेध विधेयक 2026' को ध्वनिमत से पारित कर दिया। इस नए कानून के साथ राज्य में 159 साल पुराने जुआ कानून की जगह ले ली गई है।
क्यों लाना पड़ा नया कानून?
विधेयक पेश करते हुए उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि अब तक राज्य में 1867 का बंगाल जुआ अधिनियम लागू था। तब जुआ सिर्फ ताश, पासा तक सीमित था। लेकिन आज हालात बदल गए हैं।
"सूचना तकनीक और डिजिटल प्लेटफॉर्म के कारण अब ऑनलाइन ऐप और वेबसाइटों के जरिए बड़े पैमाने पर जुआ हो रहा है। पुराने कानून से इसे रोकना मुमकिन नहीं था। इसलिए नए समय के हिसाब से कानून जरूरी था।"
कानून में क्या खास है?
1. दायरा बढ़ा: ये कानून सिर्फ जुआ खेलने वालों पर ही नहीं, बल्कि जुआ संचालित करने वालों, फंडिंग करने वालों और कमीशन लेने वालों पर भी लागू होगा।
2. डिजिटल पर लगाम: ऑनलाइन ऐप, वेबसाइट और किसी भी डिजिटल माध्यम से होने वाले जुए पर सख्त रोक।
3. कड़ी सजा: पहली बार पकड़े जाने और दोबारा अपराध करने वालों के लिए अलग-अलग दंड का प्रावधान। आदतन अपराधियों पर ज्यादा कठोर कार्रवाई होगी।
विजय चौधरी ने कहा कि डिजिटल जुए में एक बार में बड़ी रकम का लेनदेन होता है, जिससे आर्थिक अपराध और सामाजिक बुराइयां बढ़ रही हैं। सरकार का मकसद किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि समाज को इस कुरीति से मुक्त करना है।
विपक्ष ने क्या कहा?
चर्चा के दौरान RJD विधायक राहुल शर्मा ने कुछ प्रावधानों पर सवाल उठाए और विस्तार से विचार की मांग की। इस पर डिप्टी CM ने जवाब दिया कि जुआ कानून बनाना राज्य का अधिकार है, इसे सुप्रीम कोर्ट भी स्पष्ट कर चुका है। उन्होंने विपक्ष के "जल्दबाजी" वाले आरोप को भी खारिज किया।
लंबी चर्चा के बाद सदन ने विधेयक को सर्वसम्मति से पास कर दिया। अब नए कानून के लागू होते ही बिहार में पारंपरिक के साथ-साथ ऑनलाइन और तकनीक आधारित जुए पर भी सीधी कानूनी कार्रवाई हो सकेगी।
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