यूपी में 62 साल पुराना Shop Act खत्म करने की तैयारी, अब 10 कर्मियों वाले दुकानों को भी कराना होगा रजिस्ट्रेशन...
यूपी सरकार Shop Act को खत्म कर नया OSH कोड लाने जा रही है। नए नियम में 10 या उससे ज्यादा कर्मी वाले दुकानों, ऑफिस, होटल, रेस्टोरेंट को श्रम विभाग में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। पहले 20 कर्मियों तक छूट थी। सरकार का लक्ष्य श्रमिक सुरक्षा और नियमों को एकरूप करना है।
उत्तर प्रदेश में 62 साल पुराने दुकान एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम यानी Shop Act को खत्म करने की तैयारी है। योगी आदित्यनाथ सरकार इसकी जगह नया व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य कोड (OSH Code) लागू करने जा रही है।
सरकार के इस फैसले का असर प्रदेश के लाखों दुकानों, ऑफिस, होटल, रेस्टोरेंट और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों पर पड़ेगा। नए नियम के तहत सभी प्रतिष्ठानों को OSH कोड के तहत रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा।
रजिस्ट्रेशन के नियम में बड़ा बदलाव
अभी तक 20 से कम कर्मी वाले प्रतिष्ठानों को श्रम विभाग में रजिस्ट्रेशन से छूट मिली हुई थी। योगी सरकार ने 2 जनवरी 2024 को Shop Act में संशोधन कर 1 से 19 कर्मियों वाले प्रतिष्ठानों को छूट दी थी।
लेकिन नए OSH कोड में यह सीमा घटाकर 10 कर्मी कर दी गई है। यानी अब 10 या उससे अधिक कर्मी वाले सभी कॉमर्शियल यूनिट्स को श्रम विभाग में रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। 10 से कम कर्मी वाले प्रतिष्ठानों को भी नए कोड के तहत पंजीकरण कराना पड़ेगा।
क्यों हो रहा बदलाव
देश में नई श्रम संहिताएं लागू होने के बाद पुराने Shop Act और नए OSH कोड में विरोधाभासी स्थिति बन रही थी। इसे खत्म करने के लिए सरकार पुराने कानून को हटाकर नया कोड ला रही है।
Shop Act 1962 से प्रदेश में दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों की निगरानी की जा रही थी। इसके तहत अब तक सभी दुकानों के लिए पंजीकरण अनिवार्य था।
सरकार का कहना है कि नए कोड से श्रमिकों की सुरक्षा और कार्यस्थल की स्थितियों में सुधार होगा।
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